Traffic Police Action : तेज रफ्तार में वाहन चलाने वाले 80 वाहन चालकों पर शिकंजा, 1.60 लाख का जुर्माना वसूला

गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस तरह के विशेष अभियान चलाने का मुख्य मकसद गुरुग्राम की सड़कों को सुरक्षित बनाना और साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है।

Traffic Police Action : गुरुग्राम की सड़कों पर बढ़ती तेज रफ़्तार (ओवरस्पीडिंग) पर नियंत्रण करने के लिए यातायात पुलिस ने एक विशेष और प्रभावी अभियान चलाया है। पुलिस आयुक्त (CP)  विकास अरोड़ा (IPS) के निर्देशानुसार और पुलिस उपायुक्त यातायात (DCP) डॉ. राजेश मोहन (IPS) के नेतृत्व में 22 नवंबर और 23 नवंबर 2025 को ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

गुरुग्राम यातायात पुलिस ने शहर के तीन प्रमुख और हाई-स्पीड वाले मार्गों को निशाना बनाया:

  1. मुंबई एक्सप्रेस वे
  2. द्वारका एक्सप्रेस वे
  3. गोल्फ कोर्स रोड

इन मार्गों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 80 वाहन चालकों के चालान किए गए। इन चालानों की कुल जुर्माना राशि 01 लाख 60 हजार रुपये है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 (MV Act 1988) के तहत यह नियमानुसार कार्यवाही की गई।

गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस तरह के विशेष अभियान चलाने का मुख्य मकसद गुरुग्राम की सड़कों को सुरक्षित बनाना और साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है।

यातायात पुलिस द्वारा बताया गया कि ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों पर लगाम कसने और किसी भी अप्रिय दुर्घटना को होने से रोकने के लिए समय-समय पर, खासकर सुबह के समय, स्पेशल नाके लगाए जाते हैं। यह विशेष चालान अभियान इसी रणनीति का हिस्सा था।

गुरुग्राम पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे ओवर स्पीडिंग न करें। पुलिस के मुताबिक, तेज रफ़्तार से वाहन चलाकर व्यक्ति न केवल अपनी, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी जोखिम में डालता है।

यातायात पुलिस ने अपील करते हुए कहा है कि नागरिक यातायात नियमों की ईमानदारी से पालना करें और अपना सफर सुरक्षित बनाएं। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि ओवर स्पीडिंग के खिलाफ इस प्रकार के स्पेशल चालान अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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